अरविंद केजरीवाल जमानत: चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

अरविंद केजरीवाल जमानत सुनवाई: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली के सीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

ईडी की हिरासत में मौजूद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि, जांच एजेंसी ने पहले ही आप प्रमुख को जमानत देने का विरोध किया था। इसमें कहा गया कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत संदेश जाएगा। उसके साथ किसी विशेष व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता. हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दे दी।

ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकता है. यही वजह थी कि ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था. जांच एजेंसी ने कहा था कि कानून सबके लिए समान है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है.

जांच एजेंसी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है. श्री केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी.