ईडी के सभी समन को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी सभी नौ समन को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी. केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को केजरीवाल को गुरुवार, 21 मार्च को पूछताछ के लिए नौवां समन जारी किया।

केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा था. सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.

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ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन का उल्लंघन करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की गईं और इसके बाद वह शनिवार को अदालत में पेश हुए. इससे पहले की सुनवाई में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीठ के समक्ष पेश हुए थे. हालाँकि, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ मामलों को जमानती माना और उन्हें कुल 50,000 रुपये के दो बांड पर जमानत दे दी।

 

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब तक छह आरोपपत्र दाखिल किये जा चुके हैं. केंद्रीय एजेंसी ने अपनी छठी चार्जशीट में AAP के पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को नामित किया था। एजेंसी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने इस नीति के तहत जुटाए गए 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया था.