अरविन्द केजरीवाल: अरविन्द केजरीवाल को कोई राहत नहीं! नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जून को

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 19 जून तक के लिए टल गया है। इस अर्जी पर आज शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने राहत से जुड़ी कई मांगें कीं, जिस पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने और समय मांगा. इस पर कोर्ट ने सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी है.
केजरीवाल ने कोर्ट में दो मुख्य मांगें रखीं
सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है. दो प्रमुख मांगें हैं. सबसे पहले, हम जेल अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल की मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति दें। दूसरा, जब बोर्ड बैठे तो हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की इन मांगों पर जवाब देने के लिए समय मांगा.
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी नहीं. अगर उसे किसी राहत की जरूरत है तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है. इस बारे में ईडी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि जेल से रिपोर्ट मंगाई जाए. जेल अधीक्षक से पूछा जाए कि क्या जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई दिक्कत है. कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम जेल से जवाब मांगेंगे. लेकिन इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है.
कोर्ट जेल अधिकारियों से जवाब मांगेगी
ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि केजरीवाल द्वारा खाए गए भोजन को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई थीं और अदालत ने 22 अप्रैल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। यह अनुरोध अब तक उनके द्वारा नहीं किया गया था. इसलिए, यदि हमें संक्षिप्त उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाए तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि हम जेल अधिकारियों से जवाब मांगेंगे. आरोपी न्यायिक हिरासत में है. जमानत पर सुनवाई 19 जून को होगी.
केजरीवाल 19 जून तक जेल में
गौरतलब है कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. मंत्री ने स्वास्थ्य आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. बाद में 7 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत देने का विरोध किया।