शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानिए SC में क्या दी गई दलील?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल आज रात 7 से 8 बजे जेल से बाहर आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम का पद नहीं संभालेंगे. इसके साथ ही वह सचिवालय भी नहीं जाएंगे. वह उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किसी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। इसके अलावा वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका को लेकर कहीं भी कोई बयान नहीं देंगे और किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक रिहाई की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

फैसले पर कोई राय न बनाने की सूचना

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए साफ कर दिया है कि उसके फैसले पर कोई राय नहीं बनाई जानी चाहिए. यह पीएमएलए मामले की खूबियों से परे है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. हालांकि, केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं.

कब रिहा होंगे केजरीवाल?

  • सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा.
  •  सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को भेजा जाएगा. राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय की जाएंगी और एक ज़मानत बांड का भुगतान करना होगा।
  • इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिहाई आदेश तैयार कर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा. रिहाई आदेश मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे.
  • केजरीवाल के वकील ने कहा कि हर दिन मिलने वाले सभी रिलीज ऑर्डर का निपटारा करीब एक घंटे में कर दिया जाता है.

कब तक बाहर रहेंगे केजरीवाल?

सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वह आज रात 7 से 8 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम राहत देते हुए जमानत दे दी है. केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.

कितनी बड़ी राहत?

केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केजरीवाल तीन हफ्ते तक जेल से बाहर रहेंगे. इस बीच केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं. दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा.