अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पढ़ें किन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत

 नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने आज अपना फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और उजल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को मामले पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुख्यमंत्री अरविंद को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 10-10 लाख रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणियों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को इस मामले में सहयोग करना चाहिए. केजरीवाल को भी सीबीआई केस में जमानत मिल गई है. केजरीवाल मामले की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग-अलग राय रखी है.

अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग करने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुआन की बेंच ने मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया. दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए.