दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. बुधवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अपील की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपने खिलाफ सीबीआई के जरिए दर्ज मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. आज का मामला सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा है. शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी मामले में जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं. इसलिए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया जाता है. हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता हैं और उन्हें तय करना है कि वह मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।’ जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वह इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं.