अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई अब 3 अप्रैल को

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केजरीवाल को राहत नहीं: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी. मामले की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई. करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली शराब घोटाले में रूज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

न्यायमूर्ति स्वरकांत शर्मा की अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ईडी से जवाब मांगा। केजरीवाल की अंतरिम राहत की याचिका पर एजेंसी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट अब इस मामले पर 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब.
केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि, ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया और केजरीवाल के आवेदन और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया और मामले को 3 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।

ईडी के वकील ने कहा- अर्जी की कॉपी कल मिली
ईडी की ओर से बहस करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा- उन्हें अर्जी की कॉपी कल दी गई और उन्हें अर्जी के साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और तुरंत रिहाई की मांग की.

कोर्ट ने कहा- ईडी का जवाब बेहद जरूरी
कोर्ट ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई और फैसला करते समय कोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को सुनने के लिए बाध्य है. मौजूदा मामले पर फैसला लेने के लिए ईडी का जवाब जरूरी और अहम है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस दलील को खारिज कर दिया कि ईडी का जवाब जरूरी नहीं है.