दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब कारोबार में निवेश के बदले पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब में जो व्यवसायी रिश्वत नहीं देते, उन्हें शराब कारोबार में निवेश करने की अनुमति नहीं है। पहली बार किसी राजनीतिक दल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई तारीख के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने सरेंडर किया.