मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

मुंबई: 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में बार-बार याद दिलाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर एक विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

ठाकुर और छह अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। अदालत फिलहाल आपराधिक दंड संहिता के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।

विशेष अदालत ने आरोपियों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश ए. क। लाहोटी ने ठाकुर के विरुद्ध रु. 10,000 वारंट जारी किया गया है और जांच एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। पिछले महीने, न्यायाधीश ने ठाकुर को अदालत से अनुपस्थित रहने के लिए आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 

29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में रखा बम विस्फोट होने से छह लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। बाद में मामला जांच के लिए आईआईए को सौंप दिया गया।

गौरतलब है कि साध्‍वी प्रज्ञा फिलहाल भोपाल सीट से बीजेपी सांसद हैं. हालाँकि, भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों की पहली सूची से साध्‍वी प्रज्ञा को बाहर कर दिया गया है।