बिलासपुर, 7 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खुद को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बताकर 15 करोड़ का ठेका दिलाने की ठगी करने वाले आरोपित की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है।
इस मामले में आरोपित के के श्रीवास्तव की याचिका को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बैंच ने सुना और उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली के रावत एसोसिएट्स के डायरेक्टर अर्जुन रावत हैं। उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है और उन्होंने 2023 में धर्मगुरू के माध्यम से अनुरागी धाम के कार्यकर्ता के के श्रीवास्तव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी है। ठेका दिलवाने के लिए उन्होंने 15 करोड रुपये दे दिए लेकिन उनका काम नहीं हो पाया जिसकी शिकायत की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने के के श्रीवास्तव और उनके बेटे पर अपराध कायम किया इसके साथ ही रायपुर एसपी ने 10 हज़ार का इनाम भी रखा था। वही अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने भी केस डायरी तलब की थी और मामला आज 7 अक्टूबर सोमवार को पेश हुआ जिसमें हाई कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।