बिग बी डीपफेक वीडियो मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार

मुंबई: अभिनेता अमिताभ बच्चन का डीपफेक वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक आयुर्वेद कंपनी के मालिक अभिजीत पाटिल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया था.

सोशल मीडिया पर कई डीपफेक वीडियो देखने के बाद बच्चन ने मई में साइबर पुलिस में मामला दर्ज कराया। वीडियो में बच्चन पाटिल कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते नजर आए. अभिनेता पर यौन स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अश्लील डीपफेक वीडियो बनाने और पोस्ट करने का भी आरोप है। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी और अर्जी पर फैसला आने तक राहत मांगी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, झूठे और मनगढ़ंत हैं।

जवाब में पुलिस ने कहा कि मशहूर हस्तियों और अभिनेताओं की पहचान चुराकर अश्लील वीडियो बनाने के मामलों में भी साइबर क्राइम के आरोपियों को विश्वास है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी. यदि आरोपियों को राहत दी गई तो जांच में बाधा आएगी। आरोपी ने जनता और अभिनेता के प्रशंसकों को धोखा दिया है। 

कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी. पाटिल के कर्मचारियों का बयान भी दर्ज किया गया. पाटिल को 4 जुलाई को साइबर पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन शहर आने के बावजूद वह पेश नहीं हुए.