केजरीवाल को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, दो दिन और जारी रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि हमारे मुवक्किल को दी गई जमानत पर हाई कोर्ट का स्टे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है. इस मामले में बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला या राहत दिए केजरीवाल के मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी.   

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और उनके वकील से साफ शब्दों में कहा कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लें उसके बाद ही हमारे पास आएं. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का स्टे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है. इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है. उस पर सिंघवी ने कहा कि अगर जमानत रद्द हुई तो हमारे मुवक्किल केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे. 

केजरीवाल के वकील ने क्या दी दलील?  

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत फैसले पर रोक लगा दी गई. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट से कहा कि आप याचिका वापस लें और फिर हमारे पास आएं.  

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे. यानी हम हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे. फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी. हमें उम्मीद है कि बुधवार को सुनवाई होगी और दिल्ली हाई कोर्ट कोई आदेश देगा. चूँकि उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, इसलिए हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं है।