नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अमित अरोड़ा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील विकास पाहवा और प्रभा राली ने कहा कि अमित अरोड़ा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। अरोड़ा को काफी गंभीर बीमारी है। पाहवा ने कहा कि 16 अगस्त को अरोड़ा को एक क्लिनिक में लाया गया था, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ समेत दूसरी बीमारियों के लक्षण थे। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन दी गई। पाहवा ने मनीष सिसोदिया के फैसले का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की।
अरोड़ा 12 अगस्त से अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने 30 नवंबर, 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था। उसने ढाई करोड़ रुपये रिश्वत के इकट्ठा किए थे। वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है। सीबीआई के मुताबिक अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा पर केस दर्ज कर रखा है।