अमेरिका ने अप्रवासियों को दी चेतावनी, वीजा होने के बावजूद ऐसे सभी लोगों को वापस भेजा जाएगा

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जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ट्रम्प की टैरिफ नीति और आव्रजन नियमों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ट्रम्प के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिकी प्रशासन आव्रजन नियमों के प्रति सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने हाल के दिनों में हजारों अवैध आप्रवासियों को निर्वासित किया है, जिनमें सैकड़ों भारतीय भी शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए चेतावनी जारी की है, जिससे लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है।

अमेरिकी विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर चेतावनी जारी की

अमेरिकी सरकारी विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। “एक बार वीज़ा जारी हो जाने के बाद, अमेरिकी वीज़ा जांच बंद नहीं होती। हम लगातार वीज़ा धारकों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी अमेरिकी कानूनों और आव्रजन नियमों का पालन करते हैं। अगर कोई वीज़ा धारक सभी अमेरिकी कानूनों और आव्रजन नियमों का पालन नहीं करता है, तो हम उसका वीज़ा रद्द कर देंगे और उसे निर्वासित कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को अमेरिका में काम करने और रहने के लिए वीज़ा मिला है, वे भी अमेरिकी प्रशासन के रडार पर बने रहेंगे।”

ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चित काल तक निवास की गारंटी नहीं मिलती

आपको बता दें कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड या स्थायी निवासी कार्ड आप्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। हालाँकि, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चित काल तक निवास की गारंटी नहीं मिलती। ऐसे में अमेरिका में रह रहे सभी भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों में टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ ही, अमेरिका में रहने वाले भारतीय जो कुछ समय के लिए अपने देश लौटना चाहते हैं, वे भी एक अलग तरह के तनाव में हैं। उन्हें डर है कि अगर वे भारत गए तो नए नियमों के कारण अमेरिका वापस नहीं लौट पाएंगे।

अमेरिका में आप्रवासियों के लिए नियम और विनियम

– सभी संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों का पालन करें।

– संघीय, राज्य और स्थानीय आय करों का भुगतान करें।

-यदि आप 18 से 26 वर्ष की आयु के पुरुष हैं, तो सेलेक्टिव सर्विस (अमेरिकी सशस्त्र बल) के साथ पंजीकरण कराएं।

-अपनी आव्रजन स्थिति बनाए रखें।

-हमेशा अपने साथ अपनी स्थायी निवासी स्थिति का प्रमाण रखें।

-जब भी आप स्थानांतरित हों तो 10 दिनों के भीतर अपना पता ऑनलाइन या यूएससीआईएस को लिखित रूप से बदलवाएं।