पोस्टल बैलेट से मतदान संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समय से पूर्व कर ली जाएं : डॉ. नेहा अरोड़ा

रांची, 1 अप्रैल (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान ड्यूटी पर रहने वाले व्यक्तियों, ‘आवश्यक सेवा’ के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों एवं मतदान केन्द्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में अक्षम, दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का प्रावधान किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिए आवश्यक तैयारियों की समयबद्धता के बारे में विशेष निर्देश दिए गये हैं।

ये बातें सोमवार को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने कही। वे सोमवार को निर्वाचन सदन धुर्वा से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पोस्टल बैलेट कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ पोस्टल बैलेट से मतदान की तैयारियों के लिए फॉर्म संग्रह की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं के लिए डाटा बेस तैयार कर उनके लिए फॉर्म 12 डी जारी किया जाना है। अतएव प्राप्त दिशा-निदेशों के क्रम में सारी तैयारियां कर ली जाएं।

उन्होंने फॉर्म 12, 12 ए एवं 12 डी के जारी किये जाने की स्थिति तथा उनके संकलन की जानकारी प्राप्त करते हुए, उसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं वरिष्ठ श्रेणी के एक भी मतदाता नहीं छूटें, इसका ध्यान रखें। उन्होंने पोस्टल बैलेट की अहर्ता रखने वाले मतदाताओं के लिए डाटा बेस को सम्यक रूपेण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों के अनुरूप नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में ओएसडी मुख्यालय गीता चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।