अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत, अफजाल, अब्बास को मिली राहत बढ़ी

प्रयागराज, 16 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर, नोएडा के सेक्टर 49 मे कोविड नियमों का उल्लंघन कर जुलूस निकालने के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अफजाल अंसारी व अब्बास अंसारी आदि के विरुद्ध याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी है।

कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। मामले में आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं सरकार को फैसला लेना है। इससे पहले गृह सचिव संजीव गुप्ता ने बताया था कि यह सरकारी नीति का मसला है और निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था।

राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। जून 24 के अंत तक फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इन नेताओं की तरफ से अलग-अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।

मालूम हो कि, फरवरी 22 मे इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लंघन कर भीड़ इकट्ठी कर जुलूस निकाला था। जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ए सी जे एम गौतमबुद्धनगर ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।