दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (फेज-3) के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है।
शुक्रवार को जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम चार बजे 371 दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने चेतावनी दी है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है।
GRAP-3: प्रदूषण नियंत्रण के तहत लागू पाबंदियां
GRAP-3 वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर लागू होता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:
- गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध:
निजी क्षेत्र में सभी प्रकार के गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक। - शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल:
- पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई:
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों में पढ़ाई का विकल्प। - माता-पिता और छात्र अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा का चयन कर सकते हैं।
- पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई:
- वाहनों पर प्रतिबंध:
- दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित।
- दिव्यांग व्यक्तियों को इस पाबंदी से छूट।
GRAP-3 की वापसी क्यों?
पिछले हफ्ते बारिश के कारण प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ था, जिससे GRAP-3 प्रतिबंध हटा दिए गए थे। उस समय 24 घंटे का औसत AQI 324 था। लेकिन अब वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने और AQI 371 तक पहुंचने के बाद, GRAP-3 को फिर से लागू करना पड़ा।
GRAP के चरण और उनकी जरूरत
GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर विभिन्न चरणों में लागू किया जाता है।
- फेज-III: जब AQI 350 से अधिक हो।
- फेज-IV: जब AQI 400 से अधिक हो।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर AQI 350 से ऊपर जाता है, तो GRAP का फेज-III और 400 से ऊपर जाने पर फेज-IV लागू करना अनिवार्य है।
वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और आगे की आशंका
- प्रतिकूल मौसम: भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है।
- प्रदूषण का स्तर: NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण सर्दियों में स्थिर हवा और ठंडे मौसम की वजह से और गंभीर हो सकता है।