आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव कार्ड बन सकता है या नहीं? जानिए क्या है नियम?

लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इस चुनाव में दो करोड़ से ज्यादा मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं.

लोकसभा चुनाव के लिए लाखों मतदाता तैयार हैं. इस बार कई युवा ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे. मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है, इसलिए लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल होते हैं।

ऐसा ही एक सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई निर्वाचन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं? आज हम इन सवालों का जवाब देंगे.

लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि चुनाव कार्ड के लिए वे कितने दिन पहले आवेदन कर सकते हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि कितने दिन पहले आवेदन करना होगा। आप चुनाव नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं.

लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक है इसलिए आप 26 अप्रैल तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यहां यह जानना भी जरूरी है कि इलेक्शन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है. चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 के मुताबिक 27 दिन के अंदर आवेदन स्वीकार किया जाता है, जिसके 10 दिन के अंदर वोटर कार्ड बन जाता है.

इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको दो तरह के दस्तावेज देने होंगे, पहला जन्म तिथि प्रमाण पत्र और दूसरा स्थायी पता प्रमाण पत्र।

जन्म प्रमाण के तौर पर आप पैन कार्ड, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार, बिजली बिल, किसान बहीखाता, पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि दिया जा सकता है.