संजय सिंह के बाद अब मनीष सिसौदिया होंगे जेल से रिहा? जानिए वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

दिल्ली शराब घोटाला नीति मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिल गई है. 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई. अब एक और आप नेता मनीष फरवरी 2023 से जेल में हैं। वे भी राहत का इंतजार कर रहे हैं. वह कई बार जमानत के लिए आवेदन कर चुके हैं। लेकिन इसे बार-बार खारिज किया गया है.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?

मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस बीच, सिसौदिया की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि उनका मुवक्किल जमानत का पात्र है क्योंकि उसने सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की पीठ के समक्ष सिसौदिया के वकील ने कहा कि उनसे किसी को नुकसान नहीं हुआ है.

सिसौदिया के वकील ने क्या दावा किया?

सुनवाई के दौरान सिसौदिया के वकील ने दावा किया कि अभी तक ईडी यह साबित नहीं कर पाई है कि पूर्व डिप्टी सीएम तक कोई पैसा पहुंचा था. जांच पूरी हुए 11 महीने बीत चुके हैं. वकील ने कहा कि वह पिछले 13 महीने से जेल में हैं. उन्होंने इस दौरान कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है. सुनवाई के दौरान सिसौदिया ने कहा कि अब मुझे जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है.

कोर्ट की कोई भी शर्त मानने को तैयार: मनीष सिसौदिया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस पूरा हो गया है. मेरे द्वारा जांच में बाधा डालने या मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की कोई संभावना नहीं है।’ उन्होंने जज से यह भी कहा कि अगर अदालत जमानत देने का फैसला करती है, तो वे अदालत द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। सिसौदिया की जमानत याचिका पर अब 6 अप्रैल को सुनवाई होनी है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.