रेवन्ना के बाद मुसीबत में उसका भाई, पुलिस शिकायत में कहा- मुझे रेप केस में फंसाने की साजिश रची गई

सूरज रेवन्ना: कर्नाटक के हसन जिले की पुलिस ने प्रज्वल के भाई और जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को ब्लैकमेल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कथित तौर पर लोग सूरज रेवन्ना को झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को झूठे यौन उत्पीड़न मामले में ब्लैकमेल किया गया है।

कर्नाटक में हासन जिला पुलिस ने प्रज्वल के भाई और जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि ये लोग सूरज रेवन्ना को झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। 

एफआईआर के मुताबिक, सूरज (36) और उनके एक करीबी रिश्तेदार शिवकुमार ने चेतन और उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि ये लोग सूरज को ब्लैकमेल कर रहे थे और उसे झूठे आरोपों में फंसाने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। 

क्या बात है आ?

बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी चेतन ने पहले शिवकुमार से दोस्ती की. इसके बाद उसने आर्थिक तंगी का हवाला देकर नौकरी के लिए मदद मांगी। इस बीच, शिवकुमार लोकसभा चुनाव के दौरान चेतन की सूरज रेवन्ना से मुलाकात कराने को तैयार हो गए।

पांच करोड़ की फिरौती

इस बीच, 17 जून को चेतन ने शिवकुमार को बताया कि वह एक दिन पहले सूरज रेवन्ना के फार्महाउस पर नौकरी मांगने गया था, लेकिन सूरज ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद चेतन ने कथित तौर पर सूरज और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी।

आरोप है कि चेतन ने कहा कि अगर उसे 5 करोड़ रुपये नहीं मिले तो वह सूरज के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा. इसके बाद चेतन लगातार शिवकुमार को ब्लैकमेल करता रहा. बाद में उन्होंने ब्लैकमेल की रकम घटाकर तीन करोड़ और फिर ढाई करोड़ कर दी। इस ब्लैकमेलिंग में चेतन के रिश्तेदार भी शामिल थे. वह चेतन के फोन से शिवकुमार को मैसेज भेज रहा था.

चेतन ने 19 जून को एक बार फिर शिवकुमार को फोन किया और पैसे न मिलने पर सूरज और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी। दो दिन बाद, शिवकुमार और सूरज ने आरोपी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। इस संबंध में आईपीसी की धारा 384 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भाई प्रज्वल पर क्या है आरोप?

प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहला मामला 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से संबंधित है। इसमें उन्हें मुख्य आरोपी के बजाय सहायक आरोपी यानी आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. इसे 28 अप्रैल को हसन के होलेनारसीपुरा में पंजीकृत किया गया था। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना इसमें मुख्य आरोपी हैं. जो फिलहाल जमानत पर है.

बार-बार दुष्कर्म का आरोप

सीआईडी ​​ने एक और मामला दर्ज किया है. मामला एक मई को सामने आया था. इसमें 44 साल की एक महिला ने प्रज्वल पर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है. यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की एक महिला कार्यकर्ता ने लगाया है।

60 साल की एक महिला ने भी केस दर्ज कराया है

तीसरा मामला भी रेप का है, जिसे एसआईटी ने दर्ज किया है. पीड़िता की उम्र करीब 60 साल है. तीनों मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा 354 बी, 354 सी, 506 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.