मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता ने घर का खाना और गद्दे उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है। अदालत के 26 मार्च, 2024 के आदेश के अनुपालन में घर में भोजन और गद्दे उपलब्ध कराने की अनुमति देने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन किया गया है।
घर का खाना और कंबल मांग रहे हैं
याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाए और गद्दे भी मुहैया कराए जाएं. के कविता ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अपना चश्मा और माला जेल में लाने की इजाजत दी जाए. याचिकाकर्ता ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत के दौरान चप्पल, चादरें, किताबें, कंबल, पेन, पेपर शीट, आभूषण, दवाएं आदि उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग की है।
सुनवाई 30 मार्च को होगी
हालाँकि, 26 मार्च, 2024 के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, न्यायालय द्वारा निर्देशित कोई भी वस्तु याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई या ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को जेल में चश्मा और माला ले जाने की भी अनुमति नहीं थी। शिकायत पर ध्यान देते हुए, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा और मामले को 30 मार्च, 2024 तक सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
9 अप्रैल तक हिरासत में
मामले में के कविता का प्रतिनिधित्व वकील नितेश राणा के साथ मोहित राव और दीपक नागर ने किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी कविता को 9 अप्रैल, 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें हाल ही में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।