एडवांस टैक्स के मामले में सरकारी खजाने में तेजी से इजाफा हुआ है। 16 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकार का एडवांस टैक्स कलेक्शन 1.48 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह पिछले साल से करीब 28 फीसदी ज्यादा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से करीब 22 फीसदी ज्यादा है।
वहीं अगर नेट कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो यह 1.60 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। नेट पर्सनल इनकम टैक्स से सरकार की कमाई 3.79 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इसके अलावा ग्रॉस टैक्स 5.15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 22.89% ज्यादा है।
अग्रिम कर क्या है?
एडवांस टैक्स एक तरह का आयकर है, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आयकर विभाग के पास जमा करना होता है। इसका भुगतान सामान्य कर की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं किया जाता, बल्कि इसे किस्तों में जमा किया जाता है। इसके तहत करदाता आयकर विभाग के पास अग्रिम रूप से कर जमा करते हैं।
अग्रिम कर किसे देना होगा?
एडवांस टैक्स उन लोगों को देना होता है जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। यह नौकरीपेशा लोगों, फ्रीलांसरों, व्यापारियों और किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो किसी तरह का कारोबार नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।
अग्रिम कर का भुगतान कब किया जाना चाहिए?
एडवांस टैक्स को सामान्य टैक्स की तरह साल में एक बार एकमुश्त नहीं भरना होता, बल्कि इसे किस्तों में चुकाना होता है। इसे हर तिमाही में भरना होता है। इसकी तारीख आयकर विभाग तय करता है। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ये तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं।
कितना अग्रिम कर देना होगा?
वैसे तो एडवांस टैक्स किश्तों में चुकाया जाता है, लेकिन इसकी गणना पूरे साल के लिए की जाती है। आपको पहले से ही यह गणना करनी होगी कि एक साल में आप पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है। आप अपनी आय से कटौती हटाकर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार बची हुई आय पर टैक्स की गणना कर सकते हैं।
इसके बाद आपको 15 जून को अपने एडवांस टैक्स का कम से कम 15% भुगतान करना होगा। 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स का 45%, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75% और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का 100% भुगतान करना होगा।