जयपुर, 28 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 ने अग्रवाल समाज समिति के गत 19 मई को हुए चुनाव परिणाम पर लगी रोक के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय को इस अपील को दूसरी अदालत में भेजने की गुजारिश की है। वहीं निचली अदालत ने मूल दावे में राजेन्द्र अग्रवाल और आलोक गुप्ता को पक्षकार बना लिया है।
निचली अदालत में प्रार्थी आनंद गुप्ता व अन्य की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने मतगणना आदि की सीसीटीवी फुटेज तलब करने की गुहार की। दूसरी ओर प्रतिवादियों की ओर से अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। जिसका नए बनाए गए पक्षकारों के वकील प्रेमचंद देवंदा ने यह कहकर विरोध किया कि उन्हें आज ही पक्षकार बनाया गया है। ऐसे में उन्हें विभिन्न दस्तावेज की कॉपी दिलाई जाए। गौरतलब है कि 19 मई को हुए चुनाव के बाद 21 मई को निचली अदालत ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई। जिस पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।