बिना फिटनेस एवं बिना परमिट की बसों के संचालन पर की जाए कार्यवाहीः कलेक्टर डॉ. फटिंग

बड़वानी, 8 जुलाई (हि.स.)। जिले में चल रही बिना फिटनेस एवं बिना परमिट की बसों की जांच परिवहन विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये। जांच के दौरान बिना परमिट एवं बिना फिटनेस वाली बसों को जब्त किया जाए, क्योंकि यात्री बसों में सफर कर रहे यात्रियों एवं स्कूल बस में सफर कर रहे बच्चों का जीवन अमूल्य है। यह बात कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने सोमवार को हुई समय सीमा बैठक के दौरान कही।

इस दौरान उन्होंने सख्त लहजे में जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि बसों की जांच एवं कार्यवाही में उनके द्वारा कोई कौताही नहीं बरती जाए। जिन बसों को नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है, उन्हे जब्त किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना एवं दुर्घटना नहीं हो।

समय सीमा से आवेदन बाह्य होने पर लगाए जुर्माना
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील निवाली में सीमांकन हेतु दर्ज पांच आवेदन समय सीमा से बाह्य होने पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि संबंधित तहसीलदार पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। साथ ही समस्त अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जो सेवाएं दर्ज है, उनके आवेदन आनलाइन ही लिए जाए एवं आवेदन दर्ज होने के पश्चात् आवेदक को समय सीमा में सेवाएं प्रदान की जाए।

पेयजल की टेस्टिंग एवं क्लोरिनेशन किया जाए
समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वर्षाकाल का समय होने से पीएचई विभाग द्वारा ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग एवं क्लोरिनेशन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाये। साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक कर बताये कि वे दूषित पानी का उपयोग न करे। साथ ही ग्रामों में दूषित पेयजल एवं गुणवत्ता में कमी होने के निराकरण हेतु मोबाईल नंबर भी प्रसारित किया जाये। जिससे कि दूषित पेयजल आने पर ग्रामीण उक्त मोबाईल नंबर पर फोन लगाकर निराकरण करा सके।

अधिकारी करे समय सीमा पत्रों का निराकरण
बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि उनके द्वारा वे ही प्रकरण समय सीमा में दर्ज किये जाते है, जो कि महत्वपूर्ण एवं जनहितैषी होते है। अतः समस्त विभागों के अधिकारी उनके विभाग में दर्ज समय सीमा पत्र का निराकरण अनिवार्य रूप से करे। समय सीमा पत्र के संबंध में जो भी निराकरण या जवाब है, उसे या तो आनलाइन पोर्टल पर फीड किया जाये या बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाये। समय सीमा पत्र के संबंध में अनभिज्ञता अधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।