नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा, सहयोगी भी रहेगा जेल में

जयपुर, 18 जून (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहित भार्गव को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त विजय सिंह को पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए से दंडित किया है। जबकि एक बाल अपचारी का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 27 फरवरी, 2023 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 13 साल की बेटी कचरा डालने बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इस पर उसे आसपास में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच मार्च, 2023 को रेलवे स्टेशन, जयपुर से पीडिता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त उसे शहर से बाहर ले गए थे और वापस लौटने पर पुलिस ने उन्हें पकड लिया। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर अभियुक्त के साथ दोस्ती थी। इस पर अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।