साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी में बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए, फर्जी सिम जारी करने के मामले में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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 नई दिल्ली: सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए साइबर अपराध और धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक और सतर्क करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। विज्ञापनों और प्रचार माध्यमों के जरिए बताया जा रहा है कि लोग डरें नहीं, पुलिस किसी को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसा नहीं होगा. साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों जैसे सेवा प्रदाताओं पर जिम्मेदारी है, जहां फर्जी सिम से कॉल की जाती है और जहां खाते खोलकर पैसे निकाले जाते हैं, साथ ही अपराधियों को सजा देने की भी जरूरत है विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बैंकों और सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करके ही साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में साइबर क्राइम और एआई के विशेष मॉनिटर और पूर्व आईपीएस मुक्तेश चंद्र का कहना है कि अपराध के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला सिम कार्ड और दूसरा बैंक खाता. ये दोनों कहां से आ रहे हैं. जवाबदेही उन सेवा प्रदाताओं पर डाली जानी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं उनके लोग शामिल हैं। इन्हें पकड़कर अपराध को रोका जा सकता है। नियमों के मुताबिक एक नाम पर 10 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं. अगर कोई एक सिम लेता है तो उसके नाम पर नौ फर्जी सिम जारी कर दी जाती हैं। मोबाइल सेवाएं देने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई के नियम टर्म सेल हैं, जिसमें एक सिम नकली पाए जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना है। मुक्तेश का कहना है कि यह पता लगाना चाहिए कि किस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया गया है और कितना वसूला गया है. अगर कंपनी हर फर्जी सिम पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाए तो फर्जी सिम का मामला रुक सकता है. दूसरा नंबर बैंक खातों का है, अपराध में शामिल जिले की बैंक शाखा के मैनेजर पर कार्रवाई होनी चाहिए. दो चार पर कार्रवाई होगी तो फर्जी खाता खुलना बंद हो जायेगा. साइबर क्राइम विशेषज्ञ और वकील पवन दुग्गल भी कहते हैं कि जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं और बैंकों पर डाली जानी चाहिए। वे रिजर्व बैंक की 6 जुलाई 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक निकासी के 72 घंटों के भीतर बैंक को लिखित रूप से रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। अगर तुरंत साइबर क्राइम नंबर 1930 पर शिकायत की जाए तो पैसा ब्लॉक हो जाता है।

सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से 22 जुलाई तक सात राज्यों के 20 प्रमुख शहरों को संगठित साइबर क्राइम के केंद्र के तौर पर चुना गया है, लेकिन जिस रफ्तार से अपराध बढ़े हैं उसके मुताबिक जांच की जा रही है. और निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराध में विभिन्न राज्य और शहर शामिल हैं। इसके लिए अलग-अलग राज्यों की पुलिस को मिलकर काम करने की जरूरत है.

संगठित साइबर अपराध के हॉट स्पॉट

राजस्थान: डीग, अलवर, खेरताल-तिजारा

झारखंड: देवघर, जामताड़ा, दुमका

बिहार: नवादा, नालन्दा, पटना, शेखपुरा

हरियाणा: नूह

दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली

बंगाल: उत्तर 24 परगना, कोलकाता

उत्तर प्रदेश: मथुरा, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा)