कठुआ, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू में मोटर वाहन विभाग में तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट मंजू शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 13(1)(ए) आर/डब्ल्यू 13 (2) पीसी एक्ट 1988 और धारा 120-बी, 409 के तहत एफआईआर 09/2024 पीएस एसीबी जम्मू में मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार 06-03-2023 के संचार की प्राप्ति के अनुसार 2018 के बाद से ऑनलाइन मोड के माध्यम से इसे एकत्र करने तक इसका दुरुपयोग संभावित है। एसीबी द्वारा की गई जांच के दौरान पता चला कि मंजू शर्मा कनिष्ठ सहायक को संबंधित अवधि के दौरान यात्री वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से यात्री कर एकत्र करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू के लेखा अनुभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। यात्री कर बकाया एकत्र करते समय उसने बेईमानी से काम किया और वाहन मालिक ऑपरेटरों से प्राप्त यात्री कर की वास्तविक राशि को बेतरतीब ढंग से छिपाने का सहारा लिया, जोकि यात्री कर के कारण एकत्र की गई राशि की तुलना में आधिकारिक रिकॉर्ड में राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाती थी। सरकारी रसीदों के काउंटरफ़ॉइल में दर्शाई गई यात्री कर की एकमात्र राशि सरकारी खजाने में जमा की गई थी, जबकि वाहन मालिकों-परिचालकों से एकत्र की गई शेष राशि का उसने दुरुपयोग किया। इसके अलावा इस अवधि के दौरान यात्री कर बकाया के संग्रहण और जमा से संबंधित मैनुअल कैश बुक डे बुक और वाहन-वार विवरण ठीक से बनाया गया, जिससे यात्री कर बकाया के दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि जीआर की कुछ प्रतियों और मालिक की जीआर की प्रतियों की यादृच्छिक क्रॉस चेकिंग के मद्देनजर 10 लाख से अधिक की राशि का दुरुपयोग किया गया है। जांच के दौरान पता चलने पर जम्मू के अन्य यात्री वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में यह और भी बढ़ सकता है। उस अवधि के दौरान यात्री कर राशि के इस तरह के दुरुपयोग को बढ़ावा देने में आरटीओ कार्यालय जम्मू के अधिकारियों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से कार्य करके तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट मंजू शर्मा ने आरटीओ कार्यालय जम्मू के अन्य कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत उस अवधि के दौरान विभिन्न मालिक ऑपरेटरों से एकत्र किए गए यात्री कर की भारी मात्रा में बेईमानी और धोखाधड़ी की। मामले में आगे की जांच जारी है।