अभिजीत गांगुली ने चुनाव आयोग से उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की

कोलकाता, 21 मई (हि.स.)। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोके जाने के कुछ घंटों बाद, अभिजीत गांगुली ने पुनर्विचार याचिका लगाई है। भाजपा के तमलुक उम्मीदवार अभिजीत गांगुली ने कहा कि उन्होंने ईसीआई को पत्र लिखकर चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने मंगलवार शाम कहा कि अगर चुनाव आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता है तो वह आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा है। यदि आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो मैं आदेश को रद्द करने के लिए उचित समय पर अदालत का रुख करूंगा।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी के लिए गांगुली की निंदा की और उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। आयोग का आदेश मंगलवार शाम पांच बजे से प्रभावी हुआ है।

चुनाव आयोग ने गांगुली की टिप्पणी को “निम्न-स्तरीय व्यक्तिगत हमला” बताया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन किया है।

गांगुली ने सोमवार को बनर्जी के खिलाफ अपनी “अमर्यादित” टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब भेजा था।