AAP सांसद संजय सिंह आएंगे जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत पर रिहाई का आदेश

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह अब जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी जाए. बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच एजेंसी को संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

इससे पहले शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या उन्हें आगे भी हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं. सुनवाई के दौरान उन पर लगे 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप की जांच हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या उसे संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय सिंह की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि, अब जब संजय सिंह को जमानत मिल गई है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राहत की सांस ली होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से उनका पक्ष पूछा था. आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी जेल में हैं.

ईडी इस घोटाले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है. हाल ही में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया था. तभी से अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं. आप के वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि संजय सिंह पर अपराध की कमाई यानी रिश्वत लेने और उसे साल 2021-22 में दिल्ली की शराब नीति से जुड़े घोटाले में इस्तेमाल करने का आरोप है.