आधार कार्ड सरेंडर: किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड कैसे सरेंडर करें, यहां देखें प्रक्रिया

आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अगर आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके कई काम अटक सकते हैं. आधार कार्ड में आपका नाम, पता और फोन नंबर से लेकर फिंगरप्रिंट तक की जानकारी होती है।

ऐसे में अगर यह किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आधार की सुरक्षा के बारे में सोचना बेहद जरूरी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या किया जाता है? क्या आधार का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे सरेंडर या निष्क्रिय करने का कोई प्रावधान है? यहां जानें-

क्या आधार बंद हो सकता है?

आधार कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को लॉक किया जा सकता है. लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को अनलॉक करना होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि परिवार के सदस्यों को मृतक का आधार कार्ड इतना सुरक्षित रखना चाहिए कि कार्ड किसी और के हाथ न लगे और इसका दुरुपयोग न हो सके।

आधार कार्ड को कैसे लॉक करें

  • इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद माई आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
  • माई आधार में आधार सर्विसेज पर जाएं, वहां आपको ‘लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स’ का विकल्प दिखाई देगा।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. इसमें लॉगइन करने के लिए आपको 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।
  • इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प दिखाई देगा। आप अपनी इच्छानुसार लॉक या अनलॉक विकल्प चुन सकते हैं।

वोटर आईडी, पैन और पासपोर्ट का क्या होगा?

आधार कार्ड की तरह इसमें किसी की मृत्यु के बाद उसका पासपोर्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। समय सीमा समाप्त होने के बाद इसकी वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वहीं, किसी की मृत्यु के बाद आप उसका वोटर आईडी कार्ड रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद यह कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वोटर आईडी रद्द करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रावधान है. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा।