Aadhaar And Pan Link:अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाएं! लग सकता है 6000 रुपये का जुर्माना, जानें क्यों?

आधार और पैन लिंक : आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में अगर आप इसे लिंक करने से चूक गए हैं तो यह खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. जी हां, आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 तय की थी। इसकी समय सीमा खत्म होने से लोगों को इससे जुड़े काम पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, आधार-पैन से लिंक नहीं होने के कारण उनका पैन कार्ड अब बंद हो गया है। इसका मतलब है कि अब आप इससे जुड़े कई काम नहीं कर सकते. लेकिन, अगर करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना है, तो उन्हें ऐसा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि इस हरकत के लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते

अगर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वे आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनका PAN निष्क्रिय हो गया है और ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में एक महीने से भी कम समय बचा है. इसलिए, यदि पैन कार्ड जुर्माना भरने के बाद भी पैन सक्रिय नहीं होता है, तो इसे सक्रिय होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है।

पैन को सक्रिय करने में लगने वाला समय

मान लीजिए कि आप अभी जुर्माना भर रहे हैं, तो आप अपने पैन को सक्रिय करने में लगने वाले समय के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको इसे लेट आईटीआर के तौर पर दाखिल करना होगा. लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप देर से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये।