फतेहाबाद, 18 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय जेल 2 हिसार में बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ने की अध्यक्षता में विभिन्न अदालतों में लंबित तीन मामले रखे गए जो एक केस में एक बंदी को रिहा किया गया। इन 3 मामलों में एक बंदी को सजा मुक्त कर दिया गया।
सीजेएम गायत्री ने बताया कि जेल लोक अदालत हर महीने लगाई जाती है जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में ही किया जाता है। इस दौरान सीजेएम गायत्री ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों बारे जेल प्रशासन से पूछताछ की और विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस के संबंध में कोई मौखिक शिकायत नहीं दी। कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया गया कि यदि उनके पास अपने केस को डिफेंस करने के लिए वकील नहीं है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम गायत्री ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 व टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9.30 बजे से 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को फोन द्वारा हर प्रकार की कानूनी सहायता व जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा जेल परिसर का भी निरीक्षण किया और साफ सुथरा पाया गया।