नागालैंड के मंत्री-बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुंबई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा

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मुंबई: नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तमजेन इम्ना अलोग के खिलाफ 126 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस केस दर्ज करेगी. यह जानकारी मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी है. 

यह मुंबई की एक कंपनी के साथ 126 करोड़ की डील में फर्जी दस्तावेज पेश कर धोखाधड़ी का मामला है. मुंबई की कंपनी ने हाई कोर्ट से मामले की इकोनॉमिक अफेयर्स विंग से जांच कराने की मांग की थी. 

कंपनी ने कोर्ट को बताया कि अलॉन्ग ने 2015 में कंपनी से संपर्क किया था और उसे निवेश के लिए आमंत्रित किया था. उसके आधार पर कंपनी ने एमओयू किया. यह समझौता ज्ञापन निर्माण अनुबंध के अलावा चावल और चीनी की आपूर्ति के लिए था। जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तब अलोंग कैबिनेट मंत्री नहीं थे। 

हालाँकि, कंपनी के आरोप के अनुसार, अलॉन्ग ने उनके प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा किया और यहां तक ​​कि सामान की आपूर्ति भी की। इसलिए कंपनी ने पिछले फरवरी में इकोनॉमिक अफेयर्स विंग में शिकायत दर्ज कराई थी. 

हालाँकि, आर्थिक मामलों की शाखा ने 24 जून को शिकायत को मंजूरी के लिए नागालैंड लोकायुक्त के पास भेज दिया। पुलिस ने तर्क दिया कि चूंकि अलॉन्ग अब मंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले लोकायुक्त की मंजूरी जरूरी है। 

हालाँकि, कंपनी ने तर्क दिया कि जब मूल सौदा हुआ था तब अलोंग मंत्री नहीं थे और इसलिए लोकायुक्त की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। बाद में लोकायुक्त ने भी कहा कि यह डील अलोंग के लोक सेवक बनने से पहले की है और इसलिए यह उनके दायरे में नहीं आता। 

बाद में इकोनॉमिक अफेयर्स विंग ने शुरुआती जांच की. 

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति अद्वैत शेठना की पीठ को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और अब याचिकाकर्ता की शिकायत में उल्लिखित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी पुलिस को देने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया.