मुंबई: राज्य यातायात पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ उनके पीछे बैठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ई-चालान मशीनों में ड्राइवर और पीछे की सीट द्वारा नियम उल्लंघन के बीच का अंतर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने राज्य के शहरों और ग्रामीण इलाकों की सभी ट्रैफिक पुलिस शाखाओं को एक सर्कुलर भेजकर बताया है कि हेलमेट नियम का कार्यान्वयन बहुत कम है। सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने का मुख्य कारण यह है कि चालक और पिछली सीट दोनों को खतरा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. पहले ई-चालान मशीनों में दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति द्वारा हेलमेट न पहनने पर उल्लंघन दर्ज हो जाता था और बिना हेलमेट यात्रा करने का संदेश प्रदर्शित हो जाता था, लेकिन अब से मशीन में अंतर भी दर्ज होगा। आगे और पीछे बैठे व्यक्ति और चालक के अलावा पीछे बैठे यात्री ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो यह मशीन में अलग से नोट हो जाएगा।