सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका! जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. जिसके बाद साफ है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत में जाने की छूट दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई लेना-देना नहीं है.

 

बता दें कि सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हिरासत के दौरान उनका वजन 6-7 किलो कम हो गया है और अचानक वजन कम होने और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी जरूरत है पीईटी/सीटी स्कैन सहित कई अन्य परीक्षणों से गुजरना होगा जिसमें 5-7 दिन लगेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. उन्हें दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी.