
आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन और नेट बैंकिंग की मदद से पलक झपकते ही किसी को भी पेमेंट किया जा सकता है। बैंकों की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत अब नहीं रह गई है। लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी या लापरवाही के कारण पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं। कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप गलती से ट्रांसफर किए गए पैसे वापस पा सकते हैं।
1. तुरंत बैंक को सूचित करें
- जिस बैंक से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, उसकी ब्रांच या कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें।
- बैंक को निम्नलिखित डिटेल्स दें:
- ट्रांजेक्शन आईडी
- ट्रांजेक्शन की तारीख और समय
- भेजी गई राशि
- जिस अकाउंट में पैसे गलती से गए, उसका नंबर
- जानकारी देने के बाद बैंक आपको एक कंप्लेंट या रिक्वेस्ट नंबर देगा।
- आप चाहें तो बैंक को ईमेल के माध्यम से भी सारी जानकारी भेज सकते हैं।
बैंक की भूमिका:
बैंक आपकी दी गई जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति से संपर्क करेगा, जिसके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बैंक उसकी अनुमति लेकर पैसे वापस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करता है।
2. शिकायत दर्ज कराएं
अगर संबंधित व्यक्ति पैसे वापस करने से इनकार करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
- बैंक खाते में गलती से आए पैसे को लौटाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
- यह ठीक वैसा ही है जैसे आपको रास्ते में किसी के गिरे हुए पैसे मिलें – उन्हें लौटाना जरूरी है।
- पैसा वापस न करना RBI के नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए सजा या जुर्माना भी हो सकता है।
3. भविष्य में इन बातों का रखें ध्यान
- अकाउंट नंबर और IFSC कोड ध्यान से जांचकर दर्ज करें।
- UPI ट्रांजेक्शन करते समय, रिसीवर का फोन नंबर दो बार चेक करें।
- नाम का क्रॉस वेरिफिकेशन करें – UPI/IMPS से भेजते वक्त स्क्रीन पर दिखने वाले नाम को ध्यान से पढ़ें।
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