दिल्ली राजनीति: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी

Satyendar Kumar Jain Sixteen Nin

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार, 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से 14 फरवरी 2025 को किए गए अनुरोध के बाद दी गई।

क्या है मामला?

गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत 60 वर्षीय AAP नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। मंत्रालय ने यह अनुरोध ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत के आधार पर किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

जब ईडी ने जैन को हिरासत में लिया, उस समय वे दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य विभागों का प्रभार संभाल रहे थे। फिलहाल, वे जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज की गई FIR से जुड़ा हुआ है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे।

AAP नेता पर क्या हैं आरोप?

  • सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान सत्येंद्र जैन की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 217% अधिक थी।
  • आय से अधिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था।
  • ईडी की जांच में सामने आया कि 2015-16 के दौरान जैन लोक सेवक थे, जबकि उनकी चार कंपनियों ने हवाला के जरिए 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ये कंपनियां मुखौटा कंपनियां थीं।
  • इन रकमों का उपयोग दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए किया गया।

केजरीवाल का बयान

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए उन्हें “कट्टर ईमानदार और देशभक्त” बताया है। उन्होंने कहा कि जैन को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सत्येंद्र जैन को नई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।