केरल: जूस में जहर पिलाकर प्रेमी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

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केरल की एक अदालत ने 24 साल की एक लड़की को अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. ये हत्या दो साल पहले साल 2022 में हुई थी. नेय्याट्टिनकारा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को ग्रिसमा को मौत की सजा और उसके चाचा निर्मलकुमार नायर को तीन साल जेल की सजा सुनाई।

 

ग्रीष्मा उस युवक से रिश्ता तोड़ना चाहती थी. प्रेमी के फोन से खास पलों के सीन हटाने को कहा. कोर्ट में ग्रीष्मा ने यह कहते हुए सजा कम करने की मांग की कि उसने पढ़ाई के दौरान या उससे पहले कोई अपराध नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हैं. उसे कम सजा दी जानी चाहिए.’

586 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि आरोपी की उम्र पर विचार करने की जरूरत नहीं है. साल 2022 में ग्रिश्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या कर दी. शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला गांव के मूल निवासी थे। ग्रीष्मा ने अपने चाचा की मदद से शेरोन को जहर दे दिया। शेरोन ग्रीष्मा को धक्का दे रही थी. ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो गई थी. अदालत ने ग्रिश्मा के चाचा को सबूतों को नष्ट करने में मदद करने और उकसाने का दोषी ठहराया। ग्रिश्मा ने अपनी शादी से एक महीने पहले शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे आयुर्वेदिक दवा में जहर दे दिया। घर से निकलने के बाद ग्रीष्मा को बेचैनी होने लगी और उस रात बहुत उल्टियाँ हुईं। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अपनी मृत्यु से पहले उन्हें संदेह था कि ग्रीष्मा ने उन्हें जहर दिया है।