भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, FIR दर्ज करने के आदेश

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दिल्ली के भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव अधिकारी ने इस संबंध में SHO को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने और जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जूते बांटने का आरोप

आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले बुधवार सुबह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जूते बांटे। बताया गया कि यह वितरण वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में हुआ। शिकायतकर्ता एडवोकेट डॉ. रजनीश भास्कर ने इस घटना के वीडियो और जानकारी चुनाव आयोग को भेजी थी।

शिकायत की मुख्य बातें

  • शिकायत में कहा गया कि प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को जूते बांटे और उन्हें पहनाए।
  • आरोप है कि यह घटना मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर में हुई।
  • शिकायत के साथ दो वीडियो भी संलग्न किए गए, जो शिकायतकर्ता द्वारा चुनाव अधिकारी और SHO को भेजे गए।

चुनाव आयोग की कार्रवाई

चुनाव अधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1)(ए) के तहत किसी व्यक्ति को उपहार देना या प्रस्ताव करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। ऐसे में SHO को निर्देश दिया गया है कि इस मामले की तत्काल जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

पूर्व में भी लगे थे आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले भी प्रवेश वर्मा पर मतदाताओं को पैसे, चादर और चश्मे बांटने का आरोप लगाया था। साथ ही, रोजगार मेला आयोजित करने की शिकायत भी की थी। AAP ने इन मामलों में भी चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी।

नामांकन से पहले पूजा और पदयात्रा

प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने विंडसर प्लेस स्थित अपने आवास से जामनगर हाउस तक पदयात्रा की।

यह मामला चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाता है। जांच के नतीजे आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।