EPFO अपडेट: अब कर्मचारी को इस काम के लिए HR के पास जाने की जरूरत नहीं

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कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब कर्मचारियों को पीएफ से जुड़ी केवाईसी कराने के लिए एचआर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी भविष्य निधि आयोग जून 2025 से एक नया नियम लागू करेगा जिसके जरिए कर्मचारी सेल्फ अटेस्ट कर सकेंगे। यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारियों को केवाईसी के लिए कंपनी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

 

केवाईसी स्वप्रमाणन के माध्यम से किया जाएगा

केवाईसी कर्मचारी पीएफ खातों के लिए एक बार की प्रक्रिया है, जो इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ते समय सत्यापन में मदद करती है। कर्मचारियों को अभी भी इसके लिए कंपनी की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब EPFO ​​के नए नियमों से लोगों को KYC के लिए कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई बार जब कंपनियां बंद हो जाती हैं. इस बीच केवाईसी अटक जाती है और कई पीएफ क्लेम केवाईसी न होने की वजह से अटक जाते हैं. ईपीएफओ 3.0 में यह नियम जून 2025 से आएगा.

ईपीएफओ 3.0 योजना क्या है?

ईपीएफओ 3.0 इस साल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आईटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होंगी. इस योजना के शुरू होने से ईपीएफओ का कार्यभार कम हो जाएगा और सभी खातों का प्रबंधन करना भी आसान हो जाएगा। अनुमान है कि EPFO ​​3.0 के लॉन्च के बाद इसके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी, जो फिलहाल करीब 8 करोड़ है. यह 10 करोड़ के करीब होगी.

एक तय सीमा तक बैंक से सीधे पैसे निकाल सकते हैं

EPFO 3.0 की लॉन्चिंग से लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी. सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेशन की सुविधा होगी. ईपीएफओ 3.0 के तहत बैंकों के साथ मिलकर ऐसी सुविधा शुरू की जा सकती है, जिसके जरिए ईपीएफ सब्सक्राइबर्स एक तय सीमा तक सीधे बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी. ईपीएफओ को लेकर देश के श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब लोग ईपीएफओ के जरिए अपनी मेहनत की कमाई आसानी से निकाल सकेंगे.