हरियाणा सरकार अपराधों और अवैध अप्रवास को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी पहल कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य में तीन नए आपराधिक कानून, जो पहले 31 मार्च तक लागू होने थे, अब 28 फरवरी से लागू किए जाएंगे। इस निर्णय से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर लगाम कसने की उम्मीद है।
कड़े कानूनों से अपराध पर रोक
हरियाणा में अपराध और अवैध अप्रवास को नियंत्रित करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं।
- अवैध अप्रवास पर रोक:
- बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश।
- अवैध तरीके से विदेश जाने और वहां से लौटने वालों पर निगरानी।
- अपराधियों के खिलाफ सख्ती:
- विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध करने वाले अपराधियों और उनके साथियों पर पुलिस कार्रवाई तेज की जाएगी।
नूंह में बनेगी हरियाणा पुलिस की बटालियन
मुख्यमंत्री ने नूंह जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा की।
- डायल 112 सेवा को सशक्त बनाना:
- पुलिस की रिस्पांस टाइम को मौजूदा 6 मिनट 30 सेकंड से और कम करने के निर्देश।
- जमीन आवंटन का कार्य:
- नूंह में पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू।
पुलिस का आधुनिकीकरण और सम्मान
हरियाणा सरकार पुलिस को सुधारने और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर दे रही है।
- 300 करोड़ रुपये का निवेश:
- चुनाव घोषणा पत्र के वादे के अनुसार, पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च होगा।
- पुलिसकर्मियों का सम्मान:
- अपराध रोकने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
28 फरवरी से लागू होंगे तीन नए कानून
हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देरी नहीं करना चाहती।
- अपराधियों पर नकेल:
- विदेश से अपराध संचालित करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम।
- भारत में पहली बार लागू होंगे ये कानून:
- हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जो इन कानूनों को समय से पहले लागू करेगा।
- लक्ष्य से पहले कार्य:
- पहले इन्हें 31 मार्च तक लागू करने की योजना थी, लेकिन अब ये 28 फरवरी से लागू होंगे।
इमिग्रेशन पर नियंत्रण के लिए नए कानून
अवैध अप्रवास को रोकने के लिए हरियाणा सरकार एक विशेष कानून ला रही है।
- अवैध घुसपैठ की सूची तैयार:
- पुलिस अधिकारियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की सूची बनाने के निर्देश।
- अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई:
- ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य।
- मानव तस्करी के अपराधियों को 10 साल की सजा और संपत्ति की कुर्की।
ट्रैवल एजेंटों के लिए सख्त नियम
हरियाणा सरकार ने 2024 का रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक पारित किया है।
- रजिस्ट्रेशन अनिवार्य:
- राज्य में सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण आवश्यक।
- कड़ी सजा:
- मानव तस्करी के लिए दोषियों को 10 साल तक की सजा और 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान।