संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर नहीं हो सकेगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगी रिपोर्ट

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संभल शाही जामा मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने के नगर निगम के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मस्जिद के अलावा अन्य लोग भी कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. 

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि कुएं के संबंध में कोई भी कार्रवाई बिना मंजूरी के नहीं की जा सकेगी. इसके साथ ही अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. 

 

यह अर्जी शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दायर की थी

शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में संभल सीनियर डिवीजन सिविल जज के 19 नवंबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें मस्जिद के सर्वे को लेकर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दी गई. यह भी तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण के कारण हिंसा हुई और जानमाल की हानि हुई। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने कुएं पर पूजा करने पर रोक लगा दी है

प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हुफ़ेज़ा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और कहा, ‘हम प्राचीन काल से इस कुएं से पानी भरते रहे हैं। एक नोटिस में उस जगह को हरि मंदिर घोषित कर दिया गया है और वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं.’ इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाएगी.’ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा. पीठ ने कहा, कुएं की यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी नोटिस प्रभावी नहीं होगा.

 

दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या कहा?

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद परिसर के बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता था। साथ ही, अहमदी ने कहा, कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के अंदर और आंशिक रूप से बाहर है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप्स की एक तस्वीर भी दिखाई।