सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार) कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होनी है। इनमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, सहारा समूह में फंसे निवेशकों की रकम, हेट स्पीच के खिलाफ दिशानिर्देशों की मांग, और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन बढ़ाने जैसी याचिकाएं शामिल हैं।
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद
मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े 18 मामलों को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि शाही ईदगाह के सर्वे से संबंधित मामले सुनवाई के योग्य नहीं हैं। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।
सहारा समूह में फंसी निवेशकों की रकम
सहारा समूह में फंसे निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनकी राशि को वापस दिलाने के लिए उचित आदेश जारी किया जाए। निवेशकों का दावा है कि सहारा श्री की मृत्यु के बाद समूह दिवालिया हो चुका है, और उनके पैसे अब खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा।
हेट स्पीच के खिलाफ दिशानिर्देश की मांग
हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर मुद्दे पर सख्त दिशानिर्देश जारी करे। यह मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और आज सुनवाई के दौरान अदालत आगे के कदम तय करेगी।
वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड
कांग्रेस के पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अविनाश रेड्डी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट जजों की पेंशन बढ़ाने की याचिका
हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन में इजाफा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर भी आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिटायर्ड जजों को बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के मद्देनजर पेंशन में उचित वृद्धि दी जानी चाहिए।
प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन की मांग
कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए। इस याचिका पर भी आज अदालत विचार करेगी।