जेल से बाहर आएंगे आसाराम: सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन

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आसाराम को जमानत मंजूर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को रेप मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी। 2013 के रेप मामले में स्वास्थ्य आधार पर राहत दी गई है. आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे.

 

इन शर्तों के साथ मिलती है जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आसाराम को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट दिया जाएगा. इसमें शर्त होगी कि, वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। साथ ही उन्हें अपने अनुयायियों से सामूहिक रूप से मिलने की इजाजत नहीं होगी.’ गौरतलब है कि ये फैसला गुजरात के आसाराम रेप केस से जुड़ा है. जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, राजस्थान में दर्ज मामले के सिलसिले में वह अभी भी हिरासत में हैं। 

 

जनवरी 2023 में, आसारामन को 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था। मामले की शिकायत एक महिला ने की थी। इस अपराध के समय वह गांधीनगर के पास एक आश्रम में रह रही थी।