गुजरात से 232 किलो हेरोइन मामला, कोर्ट ने 8 पाकिस्तानियों को सुनाई 20 साल कैद की सजा

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गुजरात ड्रग ट्रैफिकिंग केस : साल 2015 में गुजरात के तट से करीब सात करोड़ रुपये की 232 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, अब मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की सज़ा

मामले की सुनवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट मामले के विशेष न्यायाधीश शशिकांत बांगर ने आठ पाकिस्तानियों को मादक पदार्थ मामले में दोषी पाया और उन्हें अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

 

जांच में गेहुंए रंग का पाउडर हेरोइन निकला

बता दें कि साल 2015 में भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात के तट से 232 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत लगभग 6.96 करोड़ रुपये थी. आठ पाकिस्तानी नागरिक एक नाव में इतनी मात्रा में हेरोइन ला रहे थे। नाव में 11 ड्रम थे, जिसमें 20 प्लास्टिक पाउच थे जिनमें गेहूं के रंग का पाउडर था, जिसकी जांच करने पर हेरोइन होने का पता चला।

आरोपियों से जब्त सामान की जानकारी

जानकारी के मुताबिक, आठों आरोपियों के पास से तीन सैटेलाइट फोन, जीपीएस नेविगेशन चार्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं. इसके बाद उसे दक्षिण मुंबई की येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया। विशेष लोक अभियोजक सुमेश पुंजवानी ने मादक पदार्थ तस्करों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील नरम साजा ने नरम रुख अपनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आठों आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई.