हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लूज फॉर्म में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नमक और मसालों से युक्त पॉपकॉर्न की श्रेणी और इस पर लागू होने वाले GST को लेकर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया था। इस पर काउंसिल ने स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लिया।
लूज पॉपकॉर्न पर 5% GST बरकरार
सूत्रों के अनुसार, काउंसिल ने कहा कि थिएटरों में लूज फॉर्म में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लागू रहेगा।
- थिएटर में पॉपकॉर्न आमतौर पर रेस्टोरेंट सर्विस की तर्ज पर बेचा जाता है।
- इस श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पॉपकॉर्न की श्रेणियों पर भ्रम की स्थिति
21 दिसंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर अलग-अलग GST दरों के ऐलान के बाद कुछ भ्रम की स्थिति बन गई थी।
- रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न: 5% GST।
- पैकेज्ड पॉपकॉर्न: 12% GST।
- कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न: 18% GST।
वित्त मंत्री ने कहा कि कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न में चीनी की मिलावट के कारण इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। सभी राज्यों ने इस वर्गीकरण पर सहमति व्यक्त की।
GST काउंसिल का निर्णय
- नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न की श्रेणी को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
- मौजूदा GST दरों को बरकरार रखते हुए थिएटरों में बेचे जाने वाले लूज पॉपकॉर्न पर 5% GST ही लगेगा।
पॉपकॉर्न पर GST का वर्गीकरण
प्रकार | GST दर |
---|---|
लूज पॉपकॉर्न (थिएटर में) | 5% |
रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न | 5% |
पैकेज्ड पॉपकॉर्न | 12% |
कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न | 18% |
वित्त मंत्री की टिप्पणी
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो उत्पाद चीनी या अन्य सामग्री से तैयार किए जाते हैं, उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है। यह विभाजन उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।