दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे के तहत आय सीमा बढ़ी: अब 5 लाख तक की आय वाले परिवार कर सकेंगे आवेदन

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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत एडमिशन लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी। इस फैसले का उद्देश्य अधिक परिवारों को EWS कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश का लाभ देना है।

बढ़ी हुई आय सीमा का लाभ

  • अब वे अभिभावक जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, अपने बच्चों का EWS कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा सकेंगे।
  • यह संशोधन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगा।

निर्णय का उद्देश्य

यह फैसला शिक्षा निदेशालय (DoE) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

  • महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
  • इससे अधिक परिवार शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण के लिए पात्र बनेंगे।

EWS कोटे का महत्व

  • EWS कोटा: प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करता है।
  • पात्रता:
    • वार्षिक आय संशोधित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
    • आवेदन के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

निर्णय का लाभ

  1. अधिक परिवार होंगे पात्र:
    बढ़ी हुई आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में परिवार अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे।
  2. वंचित परिवारों को मिलेगा अवसर:
    आय की पुरानी सीमा के कारण जो परिवार शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब मौका मिलेगा।

स्कूलों के लिए दिशानिर्देश

उपराज्यपाल कार्यालय ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे:

  • संशोधित आय सीमा का पालन करें।
  • EWS छात्रों को कानूनन मुफ्त शिक्षा प्रदान करें।
  • एडमिशन प्रक्रिया के दौरान आय प्रमाणपत्रों का सख्ती से वेरिफिकेशन करें।

आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

शिक्षा विभाग जल्द ही संशोधित आय सीमा और एडमिशन प्रक्रिया को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

  • माता-पिता को सलाह:
    • आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ध्यान दें।
    • आवेदन प्रक्रिया की हर जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।