पहली पत्नी को मिले 500 करोड़, मुझे भी वही चाहिए; दूसरी पत्नी की मांग पर SC की सख्त टिप्पणी

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विवाह गुजारा भत्ता मामला: आपने तलाक के कई मामले सुने होंगे.. लेकिन आज हम जिस मामले के बारे में बताने जा रहे हैं वह काफी अनोखा है। शादी के कुछ महीने बाद ही पति-पत्नी का तलाक हो गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो पत्नी ने भरण-पोषण के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की. सुप्रीम कोर्ट में फाइल दाखिल होने पर मामला सुलझ गया. पहले हम आपको पूरे मामले के बारे में बताएंगे और फिर यह भी बताएंगे कि पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया.

क्या है पूरा मामला?
अमेरिका में एक सफल आईटी कंसल्टेंसी चलाने वाले एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक ने 31 जुलाई, 2021 को भारत की एक महिला से शादी की। यह उनकी दूसरी शादी थी. पहली शादी के बाद जब उनका तलाक हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को 500 करोड़ रुपये का भत्ता दिया। उनकी दूसरी शादी भी कुछ महीने बाद तलाक में ख़त्म हो गई। इसके बाद पहली पत्नी की तरह दूसरी पत्नी ने भी अपने पति से भरण-पोषण के तौर पर 500 करोड़ रुपये की मांग की.

पति की अपील और अदालत का फैसला
पति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। जिसमें शादी को रद्द करने की मांग की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी दूसरी पत्नी को 12 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। जिसने उसकी अपील का विरोध किया और पहली पत्नी की तरह स्थायी भरण-पोषण की मांग की।

 

कोर्ट की नाराजगी
 रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने दूसरी पत्नी के लिए समान भरण-पोषण की मांग पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि दूसरी पत्नी ने अपने पति के साथ कुछ समय बिताया है. पहली पत्नी की तुलना में समान भरण-पोषण का दावा नहीं किया जा सकता। 73 पेज के फैसले में जस्टिस नागरत्न ने लिखा, ”हमें इस चलन पर गंभीर आपत्ति है कि भरण-पोषण को पति-पत्नी के बीच संपत्ति बराबर करने का जरिया माना जाता है. कई बार महिलाएं अपनी याचिका में अपने पति की संपत्ति, हैसियत, आय और का जिक्र करती हैं. फिर एक ऐसी धनराशि की मांग करता है जो उनकी संपत्ति के बराबर हो।” पीठ ने आगे कहा कि गुजारा भत्ता कानून पत्नी को गरीबी से बचाने, उसकी गरिमा बनाए रखने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून पत्नी को उसी जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार देता है जैसा उसने अपने वैवाहिक घर में आनंद लिया था।

 

पीठ ने उठाया सवाल 
पीठ ने सवाल उठाया कि अगर पति अलग होने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करता है तो क्या पत्नी को संपत्ति के न्यायसंगत बंटवारे का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भरण-पोषण के निर्धारण के लिए स्पष्ट फॉर्मूले की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के समान वित्तीय सहायता की मांग करने का अधिकार नहीं है। खासकर अगर पति की आय कम हो गई हो.

क्या थी दूसरी पत्नी की मांग?
दूसरी पत्नी ने अर्जी में कहा कि पहली पत्नी को 500 करोड़ रुपये के स्थायी गुजारा भत्ते के अलावा अमेरिका के वर्जीनिया में एक घर भी मिला. पति ने दूसरी पत्नी को 20 से 40 लाख रुपये की स्थाई रकम देने का प्रस्ताव रखा। यह बताते हुए उन्होंने उनके साथ बहुत कम समय बिताया और कुछ ही समय में उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दायर कर दिए गए।

 

सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पति को स्थायी भरण-पोषण के तौर पर 10 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया. साथ ही महिला के ससुर के पुणे और भोपाल स्थित दो फ्लैट खाली करने के लिए 2 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया। इसके अलावा पति को केस के खर्च के तौर पर 30 लाख रुपये भी देने होंगे.