दिल्ली: हाई कोर्ट के रिटायर जजों को सिर्फ 10 से 15 हजार पेंशन, स्थिति दयनीय

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन पर निराशा जताई। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर जजों को सिर्फ 10 से 15 हजार पेंशन मिल रही है. यह बहुत दुखद स्थिति है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हर मामले में कानूनी नजरिया अपनाना सही नहीं है.

 

कुछ मामलों में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के जजों की पेंशन के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई की. सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकटरमन ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई जनवरी में की जाये. सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश करेगी. पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि आप सरकार को समझाएं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बचना चाहिए. इस मामले का निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वह हाई कोर्ट के जज पर लागू होगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. हाई कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन का मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी जताई थी कि हाई कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त जजों को 6,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की पेंशन मिल रही है. सुप्रीम कोर्ट एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

मार्च में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिला अदालतों से पदोन्नत सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की पेंशन की गणना भी उनके अंतिम वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।