फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिये खाना मंगाना जल्द ही सस्ता हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GST काउंसिल फूड डिलीवरी पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है। फिलहाल, फूड डिलीवरी सेवाओं पर 18 फीसदी GST लगता है।
GST दर घटने से ग्राहकों को राहत
यदि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, इस बदलाव के तहत फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे Zomato और Swiggy इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाएंगे।
फूड डिलीवरी कंपनियों पर निगरानी और राहत
हाल ही में टैक्स विभाग द्वारा Zomato और अन्य फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की गहन जांच की गई।
- टैक्स अधिकारियों ने Zomato को ₹803.4 करोड़ के GST भुगतान का नोटिस जारी किया, जिसमें 2019 से 2022 की अवधि के दौरान टैक्स गैर-भुगतान, ब्याज और जुर्माना शामिल था।
- Zomato ने इस संबंध में रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि यह डिमांड ऑर्डर डिलीवरी चार्ज पर GST के गैर-अनुपालन को लेकर था।
यदि GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया जाता है, तो इससे न केवल ग्राहकों को खाना सस्ता मिलेगा, बल्कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को भी राहत मिलेगी।